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UP Agriculture Token Booking :अनुदान पर कृषि यंत्रो हेतु बुकिंग करे एवं टोकन जनरेट करें

UP Agriculture Token Booking:अनुदान पर कृषि यंत्रो हेतु बुकिंग करे एवं टोकन जनरेट करें,स योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले UP Krishi VIbhag की वेबसाइट www agriculture up gov in पर जाकर पंजीकरण करना होगा।

UP Agriculture Token 2024:कृषि यंत्रो हेतु बुकिंग करे एवं टोकन जनरेट करें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए "किसान उपकरण अनुदान योजना" चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% से लेकर 80% तक का अनुदान दिया जाता है।


इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले UP Krishi VIbhag की वेबसाइट www upagriculture com पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद किसान को कृषि यंत्र के लिए टोकन जनरेट (UP Agriculture Token Generate 2024) करना होगा। टोकन जनरेट करने के बाद किसान को कृषि यंत्र खरीदने के लिए डीलर से संपर्क करना होगा।


Token Generate करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. कृषि विभाग की वेबसाइट (agriculture up gov in ) पर जाएं।

  2. "यंत्रों पर अनुदान हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करें।

  3. UP Kisan Registration Number या आधार संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  4. "खोजें" बटन पर क्लिक करें।

  5. किसान का विवरण दिखाई देगा।

  6. "आधार से वैलिडेट करें" पर क्लिक करें।

  7. आधार संख्या दर्ज करें और "आधार से वैलिडेट करें" बटन पर क्लिक करें।

  8. "टोकन/बैंक जमा रसीद डाउनलोड करने" पर क्लिक करें।


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टोकन जनरेट करने के बाद किसान को कृषि यंत्र खरीदने के लिए डीलर से संपर्क करना होगा।

डीलर से संपर्क करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

  2. "यंत्रों पर अनुदान हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करें।

  3. "टोकन / बैंक जमा रसीद डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।

  4. टोकन/बैंक जमा रसीद डाउनलोड करें।

  5. डाउनलोड की गई टोकन/बैंक जमा रसीद को डीलर को दिखाएं।


डीलर किसान से कृषि यंत्र की कीमत पूछेगा। किसान को कृषि यंत्र की कीमत का 50% से लेकर 80% तक का भुगतान डीलर को करना होगा। शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा।


कृपया कृषि यंत्रों की खरीद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।


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