UP Birth Certificate:जन्म प्रमाण पत्र कहां और कैसे बनता है?
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UP Birth Certificate:जन्म प्रमाण पत्र कहां और कैसे बनता है?

Janm Praman Patra-जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है?

Janm Praman Patra hai ? जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो किसी व्यक्ति के जन्म का दस्तावेजीकरण करता है। भारत में बच्चे का जन्म और मृत्यु पंजीकरण करना अनिवार्य है।अपने नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र। यह पहचान, उम्र और किसी व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

Janm Praman Patra Kahan Banta hai ?

आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्र (Janm Praman matra)बच्चे के जन्म के समय उस चिकत्सालय द्वारा बना दिया जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ होता है, लेकिन किसी कारणवश जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, तो ऐसे में बच्चे के माता पिता या संरक्षक के द्वारा अपने जिले के जन्म प्रमाण पत्र कार्यालय या ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से बनवा सकते है।

इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से देखते हैं।

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या करें?


कितने दिन के अंदर जन्म पंजीकरण आवेदन करना जरुरी है ?

नागरिकों को 21 दिनों के भीतर नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। आवेदक पंजीकरण के समय नाम का उल्लेख किए बिना पंजीकरण कर सकते है, जिसे बाद में एक वर्ष के भीतर सम्मिलित किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पुलिस सत्यापन के बाद ही देर से दाखिल करने पर दंड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा।


जन्म पंजीकरण कहाँ किया जाता है ?

जन्म पंजीकरण स्थानीय वार्ड कार्यालयों में जन्म स्थान के अनुसार किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है,यदि Registration में एक वर्ष से अधिक की देरी हो।


प्रमाण-पत्र के लिए ऐसे आवेदन करें

अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो संबंधित कार्यालय से बर्थ रजिस्ट्रेशन फार्म लेकर उसे भरकर जमा कर दें। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल या नर्सिंग होम में हुआ है तो संबंधित अस्पताल में मेडिकल इंचार्ज यह फार्म उपलब्ध कराता है। ...
बर्थ सर्टिफिकेट कई जगहों पर आपकी पहचान का भी प्रमाण होता है।

जन्म प्रमाण पत्र सरकारी शुल्क कितना लगता है

जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क कितना होता होता है ?


जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्थानीय निकायों को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किए गए जन्मों के लिए मुफ्त में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।


21 दिनों के बाद लेकिन 1 महीने के भीतर देर से पंजीकरण के लिए 2 रुपये का जुर्माना लगता है.

यदि 30 दिनों के बाद और एक वर्ष से पहले पंजीकरण के लिए डेटा प्रदान करते हैं, तो अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से


अनुमति पत्र 5 रुपये के विलंब शुल्क के साथ जमा किया जाता है

जन्म पंजीकरण में एक वर्ष की देरी होने पर उप जिलाधिकारी से आदेश की आवश्यकता होती है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क, जो 5 रुपये है और 10 रुपये का विलंब शुल्क, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान कार्यालय में लिया जाता है।

Janam Praman Parta Registration karne ke liye आवश्यक दस्तावेज़


मुखबिर का पहचान प्रमाण ( आधार कार्ड , वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)

Birth certificate from the hospital (यदि अस्पताल में पैदा हुआ बच्चा)

जन्म का प्रमाण, यानि अस्पताल के बाहर जन्म होने पर मुखबिर का पत्र।

हाई स्कूल मार्क शीट

शपत पात्र

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अनुमोदन प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया

सरकार ने जन्मों के पंजीकरण के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है जिसमें संतान के माता-पिता ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया का पालन करें:



जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया का पालन करें:

A child born in a hospital

अस्पताल संचालक, जहां बच्चे का जन्म हुआ था, आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर पंजीकरण फॉर्म भरेगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने पर, आवेदक को मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा।


नगर निगम सेवा केंद्र के माध्यम से

प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम सेवा केंद्र पर जाना होगा।


आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नगर निगम संचालक आवेदन पत्र भरेगा। आवेदन जमा करने पर, आवेदक को उसके मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होता है जिसमें इसकी सूचना दी जाती है।



Uttar-Pradesh-Birth-Certificate-form-download (1)
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How can I verify my birth certificate in Uttar Pradesh?

जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।


नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से

CSC अधिकृत साइबर कैफे हैं जो नगर निगम संचालक का कार्य करते हैं। वे नागरिकों को उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पंजीकरण फॉर्म भरने में सहायता करते हैं। ऑपरेटरों को कार्य करने के लिए आवश्यक सभी रूपों और दिशानिर्देशों के साथ प्रदान किया जाता है। आवेदन जमा करने के बाद, एक आवेदक को मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। एक सीएससी नागरिक से भुगतान एकत्र करने के लिए अलग खाता रखता है जिसे बाद में नगर निगम को जमा किया जाता है।

नोट: साइट पर प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के बाद नागरिक या तो साइट से या (CSC) या नगर निगम सेवा केंद्र से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।


ई-नगरसेवा वेबसाइट के माध्यम से

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई-नगरसेवा वेबसाइट पर जाएं । सेवा का लाभ उठाने के लिए सिटीजन लॉग इन पर क्लिक करें।

  • यदि पहले से पंजीकृत है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें या फिर नया पंजीकरण पर क्लिक करें।

  • नए उपयोगकर्ता पंजीकरण पर, आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

  • लॉग इन करें और आवेदन करने के लिए डैशबोर्ड स्क्रीन पर लिंक जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।


जन्म प्रमाण पत्र कैसे चेक करें?


सबसे पहले आपको UP Birth Certificate की ऑफिसियल साइट http://e-nagarsewaup.gov.in पर जाना होगा। आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचकर बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको डाउनलोड जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति

जन्म प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए,

इस लिंक पर क्लिक करें और चेक स्थिति आइकन चुनें जो खोज विकल्प प्रदर्शित करता है। नागरिक आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

  1. पावती संख्या का उपयोग करना।

  2. पंजीकरण संख्या का उपयोग करना।

  3. शहर के नाम और जन्म तिथि के साथ उन्नत खोज का उपयोग करना।

उपयुक्त विकल्प चुनें और आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबमिट करें।

Birth Certificate:जन्म प्रमाण पत्र Online Registration कैसे करे ?


जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे?

यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?How to download UP Birth Certificate online?

जन्म प्रमाण पत्र को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए, उसी पृष्ठ पर डाउनलोड जन्म प्रमाणपत्र मेनू पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति की तरह ही, खोज उन्हीं विकल्पों के माध्यम से की जाती है।

  1. पावती संख्या का उपयोग करना

  2. पंजीकरण संख्या का उपयोग करना

  3. उन्नत खोज का उपयोग करना।

उपयुक्त विकल्प चुनें और प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए सबमिट करें।

नोट: नगर निगम प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसलिए कानूनी और मान्य है।



e district website homepage
https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/




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