मृत्यु प्रमाण पत्र (Mratu praman Patra)क्या है?
मृत्यु प्रमाणपत्र यह एक जरुरी दस्तावेजो में से एक दस्तावेज है. काफी सारे काम इसके बिना नहीं हो पाते है. जैसे इन्सुरेंस क्लेम करना हो या मरने वाले के अकाउंट से पैसे निकालने हो या पेंशन लेनी हो हर जगह मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिए
जानिए कैसे मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं होता तो कई महत्वपूर्ण कामों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, और पेंशन प्राप्त करना - सभी क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकता।
martu praman patra kaise banaye
मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को पेंशन, जीवन बीमा का भुगतान, बैंक खाते में बची राशि का भुगतान मिलता है, लिहाजा अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो मरने वाले शख्स के उत्तराधिकारी को ये भुगतान नहीं मिल पाएगा।
डेथ के बाद से 21 दिन के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा
सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाये
एक अकाउंट बनाये
डेथ फॉर्म भरे
उसको सबमिट करे
इसके बाद प्रिंट करे
साथ में एक एड्रेस प्रूफ ऐड करे (मरने वाले का)
दो लोगो को विटनेस बनाये (फॅमिली वाले हो या अन्य)
दोनों से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए (यहाँ से डाउनलोड करे)
इसके बाद रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर सबमिट करे दें (जिसका एड्रेस फॉर्म के नीचे होता है)
मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे
मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करने के बाद आवेदक चाहे तो डिजिटल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रकार कोई भी आवेदक रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
Death Certificate बनवाने के लिए सभी राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट
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21 दिन के बाद आप ऑनलाइन नहीं कर सकते बल्कि आपको ऑफलाइन में बनवाना पड़ेगा जिसके लिए
फॉर्म 2 भरे (यहाँ से डाउनलोड करे)
साथ में एक एड्रेस प्रूफ ऐड करे (मरने वाले का)
दो लोगो को विटनेस बनाये
दोनों से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए
इसके बाद रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर सबमिट करे दें
इस वेबसाइट से कई स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते है जिनकी लिस्ट इस साइट पर दी गयी है, इसके अलावा आप जन सेवा केंद्र से या अपने स्टेट की वेबसाइट से भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते है.
केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2017 से( Death Certificate) यानी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले के तहत मृतक की पहचान जानने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा, इसके बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अगर किसी शख्स के पास आधार कार्ड नहीं है और उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसके परिवार वाले उसका डेथ सर्टिफिकेट ( Death Certificate) नहीं बना पाएंगे। डेथ सर्टिफिकेट ना होने की हालत में मृतक के उत्तराधिकारी को उसके नाम से चल रही पॉलिसियों का फायदा नहीं मिल पाएगा।
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