FSSAI Full Form in Hindi and English
Fssai का पूरा नाम क्या है?
FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India
FSSAI का full form Food Safety and Standards Authority of India है। हिंदी में एफएसएसएआई का फुल फॉर्म भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है।
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एफएसएसएआई (FSSAI) क्या है और इसकी भूमिका क्या है?
FSSAI को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए बनाया गया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 के तहत एफ़एसएसएआई निशित रूप से खाने की पीने की वस्तुओ में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिक्षित करता है FSSAI का पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India है जिसे हिन्दी में भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है |
FSSAI का कार्यक्षेत्र-
FSSAI का मुख्य काम खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा –निर्देश बनाना और यह सुनिश्चित करना की उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नही FSSAI केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खाद्य पदार्थो से संबन्धित मुद्दो को देखता है |इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर और विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रण वाली खाद्य पदार्थो के उत्पादन और वितरण के मानक पर भी नजर रखता है
फूड प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य-
देश में किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन और बिक्री से पहले किसी भी कंपनी को FSSAI क यहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है |एसके बाद ही कंपनी अपने प्रॉडक्ट को बाजार मे बेच सकती है | रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क (सभी जो पंजीकरण क मापदंड के तहत आते हैं )100 रुपए |केंद्रीय लाइसेन्स के लिए शुल्क (जो कि केंद्रीय लाइसेंस के लिए पात्र हैं )7500 रूपये |
FSSAI के फायदे –
जनता को शुद्ध खान-पान मिलता हैं।
हानिकारक और जहरीले पदार्थ बाज़ार तक नहीं पहुँचते।
एफएसएसएआई खान-पान सुरक्षा और खाद्य नियमों के मापदंड की मुख्य और एकमात्र संस्था हैं।
एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की खाद्य सामग्री के लिए एक ही लाइसेंस की ज़रूरत होती हैं।
किसी खाद्य पदार्थ के विक्रेता के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होने से उसके ग्राहकों को उसपे विश्वास रहता हैं।
आम तौर पर एफएसएसएआई लाइसेंस पाने में दो महीने लगते हैं।
भारत में तीन प्रकार के एफएसएसएआई लाइसेंस होते हैं
1- बेसिक एफएसएसएआई लाइसेंस (Basic FSSAI License):
यह क्षुद्र और लघु उद्योग के लिए हैं जो सामान्य तौर पर एक से पाँच साल के लिए दिया जाता हैं। यह उनके लिए हैं जिनकी वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपये से कम हो।
2- स्टेट एफएसएसएआई लाइसेंस (State FSSAI License):
यह मध्यम वर्गीय उत्पादकों और विक्रेताओ के लिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख से ज़्यादा हो। यह भी एक साल से पाँच साल के लिए दिया जाता हैं।
3- सेंट्रल एफएसएसएआई लाइसेंस (Central FSSAI License):
यह उन खाद्य व्यापारियों के लिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 20 करोड़ से ऊपर हैं।
एफएसएसएआई लाइसेंस रजिस्टर करवाने के लिए एक ई-मेल आई-डी और फोन नंबर होना आवश्यक हैं। अपने आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग सही लिखें और उसे सबमिट करें। उस आवेदन के बाद आपको एक अपना अलग आई-डी दिया जाएगा जो आगे की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होगा।
अंत में आपको एक निर्धारित रकम का भुगतान करना होगा। अपने आवेदन पत्र की कॉपी और भुगतान की राशि के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार कीजिए और उसे सबमिट करें|
राज्य लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के लिए शुल्क –
जी हां दोस्तों, लाइसेंस लेने के लिए एक फीस भी निर्धारित है। स्टेट लाइसेंस लेने के लिए आपको इस तरह से चुकानी पड़ती है –
4 स्टार होटल के लिए यह फीस 5000 रुपये है
भोजन सर्व करने वाले फूड बिजनेस आपरेटर के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है।
स्कूल कैंटीन के सहित कालेज, आफिस और इंस्टीट्यूट कैटरर, बैंक्वेट हाल और खाने की व्यवस्था करने वाले इसी के तहत रखे गए हैं।
क्लब, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस आदि के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है।
एक मैन्युफैक्चरर और मिलर जो एक मीट्रिक टन दूध या 501 से 10 हजार लीटर दूध का उत्पादन करता है या 2.5 एमपी से 500 मीट्रिक टन दूध के लिए हर साल 3000 रुपये फीस चुकानी पड़ती है।
FSSAI लाइसेंस के लिए कौन से डाक्यूमेंट्स जरूरी हैं?
दोस्तों, लाइसेंस के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी आवेदन के साथ देने होते हैं। आइए जानते हैं कि यह कौन कौन से डाक्यूमेंट्स हैं-
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
पते का प्रमाण पत्र
घोषणा पत्र
व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथारिटी लेटर
फूड ऑपरेटर द्वारा एक बार दिया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होता है | एक फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस के नवीनीकरण के समय पर अधिकतम 5 वर्षो के लिए आवेदन कर सकता है |
FAQ
क्या Fssai पंजीकरण के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है?
18 जुलाई 2022 से, सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ('FSSAI') द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को भोजन के लाइसेंस, पंजीकरण और विश्लेषण/परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर GST छूट वापस ले ली है। दूसरे शब्दों में, FSSAI की ये सेवाएँ अब GST के अधीन हैं ।
क्या छोटे व्यवसाय के लिए Fssai लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है?
भारत में कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालन शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। खाद्य व्यवसाय में शामिल व्यापारियों, निर्माताओं, रेस्तरां को 14 अंकों का लाइसेंस नंबर प्राप्त करना होगा जो उनके खाद्य उत्पादों पर मुद्रित होता है।
क्या आपको लगता है कि फूड प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए?
हाँ
नहीं
नहीं पता
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