हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा कन्यादान योजना राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की बेटियों की शादी कराने के लिए किया गया एक प्रयत्न है।
हरियाणा कन्यादान योजना पहले हरियाणा शगुन योजना के नाम से जारी किया गया था लेकिन इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल ₹41000 की राशि प्रदान की जाती थी।
लाभार्थियों को मिलने वाली धन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना का नाम बदलकर हरियाणा कन्यादान योजना रखा गया है।
हरियाणा कन्यादान योजना में राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बालिकाओं की शादी कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का प्रारंभ साल 2020 से हरियाणा शादी शगुन योजना नाम से शुरू हुआ था।
लेकिन योजना साल 2023 में ज्यादा प्रभावशाली बन कर सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 118 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।
हरियाणा कन्यादान योजना की विशेषता क्या है ?
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सरकार ने निम्न वर्ग के लोग जिनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है उनकी कन्याओं की शादी ठीक से करवाने में मदद कर रही है। हरियाणा कन्यादान योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं -
• इस योजना से अधिकतम लाभ श्रमिक वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। श्रमिक अपनी सुपुत्री का विवाह को और अच्छे से कर सकते हैं।
• हरियाणा कन्यादान योजना में जैसे ही आवेदक अपना पंजीकरण करता है वैसे ही उसे मिठाई का डब्बा और जोड़ों को 1100 रुपए की धनराशि सगुन के तौर पर दी जाएगी।
• इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी या आवेदक की पहचान प्रमाण पत्र में इस योजना को भी शामिल कर दिया जाएगा।
• पहचान पत्र में आवेदकों की पहचान, आयु, जाती, शिक्षा जैसी जानकारियों को सम्मिलित किया जाएगा।
• हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शादी करने के लिए ₹51000 की राशि प्रदान की जाएगी।
• वे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और वे हरियाणा में रहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा कन्यादान योजना में अप्लाई कैसे करें ?
इस योजना के लाभ हेतु आपको सबसे पहले हरियाणा कन्यादान योजना में अप्लाई करना होगा। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदक इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
1. सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
http://haryanascbc.gov.in/
2. अब आपको होम स्क्रीन पर Welfare Schemes Management System का पेज दिखाई देगा।
3. इस पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन दिखाई देगा आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए।
4. इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान से भरना है। इस फॉर्म में आपको अपने बेटी का नाम, उम्र, विवाह की तिथि, आपकी जैसी जानकारियों को भरना होगा।
5. सभी जानकारियों को भरने के बाद आप एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिए और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
6. जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे वैसे आप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
Haryana kanyadan yojana login कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप को हरियाणा कन्यादान योजना के वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए https://hrylabour.gov.in/ सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाइए।
और फिर वहां आपको यूजर लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगइन करने के बाद आपको Usertype सिलेक्ट करना है। और फिर यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा वेरीफाइड करके लॉगइन करना होगा।
जैसे ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे वैसे ही एप्लीकेशन भरने का यह कार्य पूरा हो जाएगा।
इस तरह आप बहुत ही छोटे स्टेप्स को फॉलो करके बड़े आसानी से हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करके इस योजना में मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा कन्यादान योजना का Help number?
हरियाणा कन्यादान योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आवेदक को 24/7 का सपोर्ट मिलता है।
इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति स्वयं को रजिस्टर करता है और उससे राशि प्राप्त करने में किसी तरह की कोई समस्या होती है या फिर रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी आती है तो वह नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर ई-मेल लिख कर भी अपनी बात हेल्थ सेंटर तक पहुंचा सकते हैं।
Telephone number : 01722704244, ext. 0221
Email: dbcharyana@gmail.com
FAQ
Q: हरियाणा शगुन योजना क्या है ?
Ans हरियाणा कन्यादान योजना का नाम पहले हरियाणा शगुन योजना था लेकिन उस समय इस योजना के तहत आवेदकों को ₹41,000 की राशि प्रदान की जाती थी।
Q: हरियाणा कन्यादान योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?
Ans हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए लोगों को लड़का लड़की का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शादी का कार्ड भी आवश्यक है।
Q: हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता क्या है ?
Ans हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का नागरिक होना आवश्यक है। लड़का और लड़की की उम्र 18 और 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
Q: हरियाणा कन्यादान योजना से किन लोगों को लाभ प्राप्त होगा ?
Ans हरियाणा कन्यादान योजना से सभी लोगों को लाभ प्राप्त होने वाला है।
Q: हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत शादी से कितने दिन पहले एप्लीकेशन भरना है ?
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत शादी से 3 दिन पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इस योजना में बताई गई सभी पात्रता है तो आप बिना देर किए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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