प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-Kisan Maandhan Yojana) एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के तहत, सरकार प्रति माह ₹3,000 की पेंशन प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी?
सरकार द्वारा 12 सितंबर,2019 को प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की गई । इस योजना को शुरु करने का उद्देश्य देश के सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के लाभार्थी
PM-Kisan Maandhan Yojana के लाभार्थी निम्नलिखित हैं:
भारत का नागरिक होना चाहिए।
18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
योजना के तहत योगदान
PM-Kisan Maandhan Yojana के तहत, लाभार्थी को प्रति माह ₹55 से ₹200 का योगदान करना होगा। योगदान की राशि लाभार्थी की आयु पर निर्भर करती है।
योजना के तहत लाभ
PM-Kisan Maandhan Yojana के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹3,000 की पेंशन मिलेगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
PM-Kisan Maandhan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक खाता विवरण
भूमि रिकॉर्ड
लाभार्थी को अपने राज्य के CSC केंद्र या पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।
योजना का महत्व
PM-Kisan Maandhan Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगी।
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